उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग स्थापना
भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग विधेयक 2002 पर दिनांक 16.06.2002 को अनुमति प्रदान की गर्इ।
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 27 मर्इ, 2003 को उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया।
गठन के पश्चात आयोग ने 29.09.2003 को अपना कार्य प्रारम्भ किया।
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में धारित पदों का विवरण
आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष तथा नौ सदस्यों के पद सृजित है। वर्तमान में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष तथा नौ सदस्य कार्यरत है। आयोग में नियुक्त सभी महानुभावों की अवधि कार्यभार ग्र्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष के लिए है।
शासन द्वारा आयोग में सचिव श्रेणी- II लेखाकार, वैयकितक सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक के एक-एक पद तथा वाहन चालक-दो तथा चतुर्थ श्रेणी-चार कुल 11 पद स्वीकृत है।