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    अल्पसंख्यक छात्रों हेतु मेरिट-कम-मीन्स आधारित छात्रवृत्ति

    अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखंड
    • दिनांक : 03/02/2025 -
    • सेक्टर: सीएसएस

    भारत सरकार द्वारा इस स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए वर्ष 2007 से अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राएँ, जिनकी कुल आय रुपए 2.50 लाख (वार्षिक) से अधिक नहीं है एवं जो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक एवं संस्थागत स्तर के व्यावहारिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। छात्र/छात्रा के लिए 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करना आवश्यक है। छात्र/छात्राओं को स्कॉलरशिप का भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भारत सरकार स्तर से किया जा रहा है। दिशा निर्देश

    योजनाओं के रिकार्ड मिलने वाले लाभ/छात्रवृत्ति योजना (धनराशि रु0 में)
    क्रम संख्या वित्तीय सहायता का प्रकार हास्टलवासी दिवास्कुलर उक्त लाभ प्राप्त करें योग्यता
    1 भरण-पोषण भत्ता (केवल 10 महीने के लिए) अधिकतम 10,000 डॉलर अधिकतम 20,000 डॉलर 1.अल्पसांख्यक समुदाय के छात्र/छात्राऐं, जो किसी मान्यताप्राप्त सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के छात्र हों एवं अंतिम परीक्षा में 50 प्रति0 अंक प्राप्त हों, पात्रहोग। 2.छात्रा/छात्रा पारसी समुदाय (मुस्लिम, जैन, सी, सिख, बौद्ध एवं इसाई समुदाय) से होना चाहिए।
    2 पाठ्यक्रम शुल्क अधिकतम 5,000 डॉलर अधिकतम 5,000 डॉलर
    कुल 30,000/- 25,000/-

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    वर्ष/लाभार्थी विवरण
    वित्त वर्ष आवृत्ति नवीनीकरण
    2022-23 लंबित 288

    संपर्क विजेट

    लाभार्थी:

    एनए

    लाभ:

    छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति

    आवेदन कैसे करें

    www.scholarships.gov.in