अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य
उक्त योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक क्षेत्रों में सी.सी. रोड, विवाह भवन, पेयजल सुविधा, धार्मिक स्थलों पर आधारभूत संरचना कार्य आदि के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जाती है।
योजना के अन्तर्गत प्राप्त लाभ
अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य। (100% राज्य प्रायोजित)। आधारभूत संरचना का विकास किया जाना है। जिसमें मुख्य रूप से टाइल रोड, कर्ब निर्माण, नाली निर्माण आदि कार्य पूर्ण किये जाते हैं।
उक्त लाभ हेतु पात्रता
- योजना के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्र आते हैं, जहां अल्पसंख्यक समुदाय निवास करते हैं।
- प्रस्तावित कार्य राज्य की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत आच्छादित न हो।
- प्रस्तावित निर्माण कार्य की आवश्यकता।
लाभार्थी:
एन ए
लाभ:
एन ए
आवेदन कैसे करें
सर्वप्रथम अवस्थापना विकास हेतु यथोचित प्रस्ताव संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिलासमाज कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत किये जाते हैं,।
संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिलासमाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तावों को तैयार कर अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को प्रेषित किये जाते है।
तद्नुसार जिला स्तर से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त कर संकलित रूप से शासन को प्रेषित किये जाते है।
शासन स्तर पर प्रेषित प्रस्तावों को स्वीकृत करने एवं प्रभावकारी क्रियान्वयन /मूल्यांकन तथा अनुश्रवण हेतु प्रमुख सचिव/सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक संचालन समिति गठित है। गठित समिति की संस्तुति उपरान्त वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।