इस योजना में एबीएस इंस्टिट्यूट, फर्नीचर, कंप्यूटर, लाइब्रेरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, एसएलआईएल, टॉयलेट, बिल्डर्स आदि के लिए योजना ऑफर की गई है। उक्त योजना में मदरसों में कक्षा-कक्ष निर्माण आदि एवं इंस्टालेशन सुविधाओं के विकास के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें भारत सरकार की “अल्पसंख्यक शिक्षा में अवसंरचना विकास योजना” (आइ.डी.एम.आई.-अल्पसंख्यक संस्थानों में बुनियादी ढांचा विकास) योजना की गाइड-लाइन से अध्यादित नहीं है, लेकिन वास्तविक रूप से मदरसों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास में आवश्यक हो को शामिल किया गया है।
अल्पसंख्यक संस्थानों में बुनियादी ढांचा विकास
याजनान्तर्गत मुलाकात वाले लाभ |
1-मदरसे में अव इंस्टिट्यूट, फर्नीचर, कंप्यूटर, लाइब्रेरी, इलेक्ट्रिकल उपकरण, क्लीन्ज़र प्रिज़न, टॉयलेट, बिल्डर आदि के लिए इंस्टिट्यूट की मांग की जा सकती है। |
2-योजनाएंटार्गेटमाथेर्सन में कक्षा-कक्षा निर्माण आदि व इंस्टालेशन सुविधाओं के विकास के लिए भी सहायता की पेशकश की जाएगी, जिसमें मदरसों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो भारत सरकार की “अल्पसंख्यक शिक्षा में अवसंरचना विकास योजना” (ए.डी.एम.आई-अल्पसंख्यक संस्थानों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए योजना की गाइड-लाइन से तय नहीं है, लेकिन वास्तविक रूप से मदरसों में ए.वी. डेवलपमेंट की योजना बनाई गई है। हो.. |
लाभ लाभ पात्रता |
1-मदरसे में अव इंस्टिट्यूट, फर्नीचर, कंप्यूटर, लाइब्रेरी, इलेक्ट्रिकल उपकरण, क्लीन्ज़र प्रिज़न, टॉयलेट, बिल्डर आदि के लिए इंस्टिट्यूट की मांग की जा सकती है। |
2-योजनाएंटार्गेटमैथर्सन में कक्षा-कक्षा निर्माण आदि व इंस्टालेशन सुविधाओं के विकास के लिए भी सहायता की पेशकश की जाएगी, जिसमें मदरसों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो भारत सरकार की “अल्पसंख्यक शिक्षा में अवसंरचना विकास योजना” (आइ.डी.एम.आई-अल्पसंख्यक संस्थानों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए योजना की गाइड-लाइन से तय नहीं है, लेकिन वास्तविक रूप से मदरसों में ए.वी. स्थापना के लिए जाना जाता है।) |
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लाभार्थी:
संस्थाऐं/मदरसें (उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त मदरसों को ही योजनान्तर्गत सम्मिलित किया जायेगा। )
लाभ:
मदरसे में अवस्थापना सुविधाओं, फर्नीचर, कम्प्यूटर, पुस्तकालय, विद्युत उपकरण, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, जनरेटर आदि के लिए धनराशि की मांग की जा सकेगी।
आवेदन कैसे करें
मदरसा प्रबंधक/ प्रधानाचार्य द्वारा सामग्री एवं मदरसे में अवस्थापना विकास हेतु यथोचित प्रस्ताव संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत किये जाते हैं।